इलाहाबाद: इलाहाबाद हाई कोर्ट Allahabad High Court ने पूछा है कि क्या सरकारी फंड से मदरसों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है और ऐसा करना क्या संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26, 29 व 30 का उल्लंघन नहीं है? यह प्रश्न न्यायमूर्ति डीके सिंह की पीठ ने जौनपुर के मदरसा अध्यापक एजाज अहमद Ejaz Ahmed की याचिका पर सुनवाई करते हुए किया है। कोर्ट ने याची को नियुक्ति तिथि से वेतन भुगतान करने का भी निर्देश दिया है।

पिछले  ने 6 हफ्ते में मांग लिया जवाब।

पीठ ने केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सचिव व राज्य सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग के सचिव से छह हफ्तों में हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने विपक्षी मदरसे को भी नोटिस जारी की है। याची एजाज अहमद जौनपुर के सुदनीपुर में संचालित मदरसा समदानियां इस्लामिया

में सहायक अध्यापक हैं। वेतन से जुड़े विवाद पर उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि सरकारी फंड से मदरसे का संचालन हो रहा है फिर भी उन्हें वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि मदरसे में सामान्य शिक्षा के अलावा धार्मिक शिक्षा भी दी जाती है। ऐसे में सवाल है कि क्या सरकारी धन से धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। याचिका की सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी ।

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